जानिये Paternity Leave in Railway | Paternity Leave Application Format

paternity leave in railway

भारतीय रेलवे में महिला कर्मचारी को जिस प्रकार मातृत्व अवकाश देने का नियम है उसी प्रकार पुरुष रेल कर्मचारी भी पितृत्व अवकाश ले सकता है| आइये जानते हैं भारतीय रेलवे में पितृत्व अवकाश (Paternity Leave in Railway) के लिए कैसे नियम हैं: 

रेलवे कर्मचारी को कितने पितृत्व अवकाश मिलते हैं? (How many Paternity Leave in Railway?)   

  • एक पुरुष रेलवे सेवक फिर चाहे वो प्रशिक्षु (apprentice) ही क्यों न हो, और जिसके दो से कम जीवित बच्चे हों, उसको भारतीय रेलवे द्वारा 15 दिनों का पितृत्व अवकाश (15 days Paternity leave) दिया जाता है| 
  • पुरुष रेल कर्मचारी की यह Paternity Leave कम्पीटेंट ऑथोरिटी द्वारा सैंक्शन करी जाती है| 
  • इस प्रकार की लीव एक कर्मचारी अपनी पत्नी के प्रसव समयांतराल यानी डिलीवरी के 15 दिन पहले से बच्चे के जन्म के 6 महीनों तक ले सकता है| यदि इस दौरान वह Paternity Leave का फायदा नहीं लेता है, तो यह अवकाश लैप्स माना जाएगा| 
  • 15 दिनों का मिलने वाला यह अवकाश एक ही साथ लिया जा सकता है|     

रेलवे कर्मचारी का Paternity Leave के दौरान वेतन (Salary during Paternity Leave)

रेलवे कर्मचारी को मिलने वाली 15 दिनों की Paternity Leave की अवधि के दौरान, अवकाश पर जाने से तुरंत पहले दिए गए वेतन के बराबर अवकाश वेतन दिया जाता है| Paternity Leave को अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है| 


बच्चे को गोद लेने के लिए पितृत्व अवकाश (Paternity Leave for Child Adoption)    

एक पुरुष रेलवे कर्मचारी जिसके दो से कम जीवित बच्चे हों, उसे वैध तरीके से एक साल से छोटे बच्चे को गोद लेने पर 15 दिनों का पितृत्व अवकाश मिलता है| यह उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध गोद लेने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर दिया जाता है| इस पीरियड के दौरान यह छुटियाँ नहीं लेने पर इस प्रकार की लीव लैप्स मानी जाती हैं|         

Paternity Leave Application Format

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