Standard Form in Railway: भारतीय रेलवे में यदि किसी रेलवे कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी हो तो एक विशेष प्रारूप में उसकी गलतियों को लिखकर उसे दिया जाता है| इस प्रारूप को मानक फॉर्म या स्टैण्डर्ड फॉर्म कहते हैं| रेलवे कर्मचारियों के बीच यह SF नाम से प्रचलित है| इसे वैसे ही मान सकते हैं जैसे कि इनकम टैक्स भरने के लिए डिपार्टमेंट से मिलने वाला वित्तीय वर्ष के वेतन का लेखा-जोखा फॉर्म-16 नाम से जाना जाता है|
SF5 full form in railway: Standard Form 5
क्यों दिए जाता है रेलवे में स्टैण्डर्ड फॉर्म (SF)
रेलवे में अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए स्टैण्डर्ड फॉर्म दिए जाते हैं| कोई दोषी कर्मचारी, भाषा संबंधी दोष के कारण दोषमुक्त न हो जाए, इसलिए इसे बनाया जाता है|
रेलवे के Standard Form | व्याख्या |
SF1 | यदि किसी रेलवे कर्मचारी को निलंबित करना हो तो उसे SF1 दिया जाता है| |
SF2 | डीम्ड सस्पेंशन करने के लिए कर्मचारी को SF2 दिया जाता है| |
SF3 | रेलवे कर्मचारी द्वारा गुजारे भत्ते की मांग SF3 के द्वारा की जाती है| |
SF4 | SF4 के द्वारा निलंबन को समाप्त किया जाता है| |
SF5 | रेलवे कर्मचारी को मेजर पेनल्टी देने के लिए SF5 दी जाती है| |
SF6 | दस्तावेज निरक्षण की अनुमति नहीं देने के लिए अधिकारी SF6 का प्रयोग करता है| |
SF7 | जांच अधिकारी की नियुक्ति SF7 के माध्यम से की जाती है| |
SF8 | SF8 के द्वारा प्रेजेंटेशन अफसर की नियुक्ति की जाती है| |
SF9 | नहीं छपा |
SF10 | यदि एक ही आरोप में एक से अधिक आरोपित कर्मचारी हों तो इस परिस्थिति में चार्ज शीट देने के लिए SF10 का प्रयोग करते हैं| |
SF10(a) | जब एक ही आरोप में कई आरोपित कर्मचारी हो तो आरोप की जांच करने के लिए जांच अधिकारी की नियुक्ति SF10 (a) के द्वारा की जाती है| |
SF10(b) | कई आरोपित कर्मचारी होने पर प्रेजेंटेशन अफसर की नियुक्ति SF 10 (b) से की जाती है| |
SF11 | माइनर पेनल्टी के केस में SF 11 दिए जाते हैं| |
SF11(b) | माइनर पेनल्टी के केस में अगर अनुशासकीय अधिकारी आरोपों की जांच करना चाहे तो जांच के आदेश SF11 (b) द्वारा दिए जाते हैं| |
SF11(c) | मेजर पेनल्टी को माइनर पेनल्टी में बदलने के लिए SF11 (c) दिया जाता है| |
SF12 | यदि कोई रेलवे कर्मचारी अपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित हो तो बिना किसी जांच विधि के उसे सेवा से हटाया जाता है| इसके लिए कर्मचारी को SF12 देते हैं| |
SF13 | यदि कोई रेलवे कर्मचारी ने अनुशासन को भंग किया या किसी कारणवश उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई और कर्मचारी रिटायर्ड हो गया तो रिटायरमेंट के बाद उसपर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए भारत के राष्ट्रपति से अनुमति ली जाती है| इसके लिए SF13 के द्वारा राष्ट्रपति से अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए अनुमति मांगी जाती है| |
SF14 | SF13 द्वारा राष्ट्रपति महोदय से किसी कर्मचारी पर कार्यवाही की अनुमति मांगे जाने पर राष्ट्रपति महोदय SF 14 के माध्यम से कर्मचारी पर कार्यवाही की अनुमति प्रदान करते हैं| |
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