Standard Form in Railway | रेलवे में SF5 SF11 आदि का क्या मतलब है

Standard Form in Railway: भारतीय रेलवे में यदि किसी रेलवे कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी हो तो एक विशेष प्रारूप में उसकी गलतियों को लिखकर उसे दिया जाता है| इस प्रारूप को मानक फॉर्म या स्टैण्डर्ड फॉर्म कहते हैं| रेलवे कर्मचारियों के बीच यह SF नाम से प्रचलित है| इसे वैसे ही मान सकते हैं जैसे कि इनकम टैक्स भरने के लिए डिपार्टमेंट से मिलने वाला वित्तीय वर्ष के वेतन का लेखा-जोखा फॉर्म-16 नाम से जाना जाता है| 

SF5 rules in railway

SF5 full form in railway: Standard Form 5   

क्यों दिए जाता है रेलवे में स्टैण्डर्ड फॉर्म (SF) 

रेलवे में अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए स्टैण्डर्ड फॉर्म दिए जाते हैं| कोई दोषी कर्मचारी, भाषा संबंधी दोष के कारण दोषमुक्त न हो जाए, इसलिए इसे बनाया जाता है|             

रेलवे के Standard Form  व्याख्या 
SF1  
यदि किसी रेलवे कर्मचारी को निलंबित करना हो तो उसे SF1 दिया जाता है|   
SF2   डीम्ड सस्पेंशन करने के लिए कर्मचारी को SF2 दिया जाता है|     
SF3   
रेलवे कर्मचारी द्वारा गुजारे भत्ते की मांग SF3 के द्वारा की जाती है|   
SF4  
SF4 के द्वारा निलंबन को समाप्त किया जाता है|   
SF5  रेलवे कर्मचारी को मेजर पेनल्टी देने के लिए SF5 दी जाती है|   
SF6   
दस्तावेज निरक्षण की अनुमति नहीं देने के लिए अधिकारी SF6 का प्रयोग करता है|   
SF7  
जांच अधिकारी की नियुक्ति SF7 के माध्यम से की जाती है|    
 SF8  SF8 के द्वारा प्रेजेंटेशन अफसर की नियुक्ति की जाती है|         
 SF9   
      नहीं छपा 
 SF10  
यदि एक ही आरोप में एक से अधिक आरोपित कर्मचारी हों तो इस परिस्थिति में चार्ज शीट देने के लिए SF10 का प्रयोग करते हैं|   
 SF10(a)   जब एक ही आरोप में कई आरोपित कर्मचारी हो तो आरोप की जांच करने के लिए जांच अधिकारी की नियुक्ति SF10 (a) के द्वारा की जाती है|    
 SF10(b)     
कई आरोपित कर्मचारी होने पर प्रेजेंटेशन अफसर की नियुक्ति SF 10 (b) से की जाती है|  
 SF11  
माइनर पेनल्टी के केस में SF 11 दिए जाते हैं|  
 SF11(b)   माइनर पेनल्टी के केस में अगर अनुशासकीय अधिकारी आरोपों की जांच करना चाहे तो जांच के आदेश SF11 (b) द्वारा दिए जाते हैं|    
 SF11(c)     
मेजर पेनल्टी को माइनर पेनल्टी में बदलने के लिए SF11 (c) दिया जाता है|    
 SF12  
यदि कोई रेलवे कर्मचारी अपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित हो तो बिना किसी जांच विधि के उसे सेवा से हटाया जाता है| इसके लिए कर्मचारी को SF12 देते हैं|     
 SF13  यदि कोई रेलवे कर्मचारी ने अनुशासन को भंग किया या किसी कारणवश उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई और कर्मचारी रिटायर्ड हो गया तो रिटायरमेंट के बाद उसपर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए भारत के राष्ट्रपति से अनुमति ली जाती है| इसके लिए SF13 के द्वारा राष्ट्रपति से अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए अनुमति मांगी जाती है|    
 SF14   
SF13 द्वारा राष्ट्रपति महोदय से किसी कर्मचारी पर कार्यवाही की अनुमति मांगे जाने पर राष्ट्रपति महोदय SF 14 के माध्यम से कर्मचारी पर कार्यवाही की अनुमति प्रदान करते हैं|   

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