भारतीय रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाले प्रिविलेज पास | Indian Railway Privilege pass Rules


Enter Pay Level in Pay Matrix:
Class of Privilege Pass:
Number of Privilege Pass admissible in a calendar year:
 
Berth/Seat Entitlement
Mail /Express Train
1-AC
2-AC
3-AC
SL
2S
Rajdhani/Duronto Express Type Train
1-AC
2-AC
3-AC
SL
2S
Shatabdi Express Type Train
EC
CC
 

AEM: नियम अनुसार सभी पात्र सदस्य (स्वयं, परिवार/आश्रित रिश्तेदार)
NE: पात्र नहीं हैं (नॉट एंटाइटलमेंट)   
RE: प्रतिबंधित पात्रता 
RE-I: रेलगाड़ी के 1AC-क्लास और 2AC क्लास के किराये के अंतर का एक-तिहाई भुगतान कर पास में सम्मिलित दूसरे पात्र सदस्यों के लिए अतिरिक्त बर्थ बुक करा सकते हैं 
RE-II: रेलगाड़ी के 1AC-क्लास और 2AC क्लास के किराये के अंतर का एक-तिहाई भुगतान कर पास में सम्मिलित एक दूसरे पात्र सदस्य के लिए अतिरिक्त बर्थ बुक करा सकते हैं
RE-III: रेलगाड़ी के 1AC-क्लास और 2AC क्लास के किराये के अंतर का एक-तिहाई भुगतान कर नियम अनुसार स्वयं और पात्र सदस्यों (AEM) के लिए बर्थ बुक करा सकते हैं
RE-IV: रेलगाड़ी के 1AC-क्लास और 2AC क्लास के किराये के अंतर का एक-तिहाई भुगतान कर नियम अनुसार स्वयं या पास में सम्मिलित किसी एक अन्य पात्र सदस्य के लिए बर्थ बुक करा सकते हैं
RE-V: रेलगाड़ी में इस क्लास और अगली निचली क्लास के किराये के पुरे अंतर का भुगतान कर सभी पात्र सदस्यों (AEM) के लिए बर्थ बुक करा सकते हैं  


अपने प्रिविलेज पास की वर्तमान स्थिति जानने के लिए HRMS पर लॉगिन करें| 

भारतीय रेलवे अपने कर्मचारियों को परिवार के साथ (नियम अनुसार) रेल यात्रा के लिए वर्ष में प्रिविलेज पास इशू करती है| इसके लिए कर्मचारी अपने HRMS पोर्टल की सहायता से आवेदन कर सकता है| 


यदि आप अपना HRMS लॉगिन आई.डी या पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ क्लिक करें

HRMS की वेबसाइट से आवेदन करने पर आप घर बैठे अपनी रेल यात्रा के लिए अपनी बर्थ आरक्षित करा सकते हैं| 



प्रिविलेज पास की वैलिडिटी कब तक होती है       

  • प्रिविलेज पास की वैधता इशू डेट से पाँच महीनों तक होती है| उदाहरण के रूप में यदि कोई रेल कर्मचारी 01 जुलाई को अपने खाते का प्रिविलेज पास इशू करता है तो उसके पास की वैधता 30 नवंबर तक रहेगी| 
  • किसी भी कैलेंडर वर्ष में पिछले कैलेंडर वर्ष के बचे प्रिविलेज पास वर्तमान साल की 31 मार्च तक इशू किये जा सकते हैं| कर्मचारी के पिछले वर्ष के खाते से इशू हुए पास की वैधता मई महीने तक ही रहती है| यदि कोई रेल कर्मचारी 01 फरवरी को पिछले वर्ष के बचे हुए प्रिविलेज पास लेता है तो उस पास की वैलिडिटी पांच महीने ना होकर 30 मई तक ही होगी| लेकिन वर्तमान वर्ष के खाते से कटे पास के लिए पांच महीनों का नियम जारी रहेगा|         


प्रिविलेज पास में ब्रेक जर्नी (Break Journey) का नियम 

  • प्रिविलेज पास रेल कर्मचारी की इच्छा अनुसार शुरूआती स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक सीधे रूट (Direct Route) के लिए इशू किया जाता है|  
  • यदि रेल कर्मचारी अपने निर्धारित रूट पर ब्रेक जर्नी चाहता है तो वह इसका फायदा ले सकता है पर इसका उल्लेख प्रिविलेज पास लेते समय करना होता है|    
  • डायरेक्ट रूट से हट कर भी प्रिविलेज पास इशू किये जा सकते हैं पर इसके लिए कुछ नियम हैं:
  1. यदि शुरूआती स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक अलग-अलग रूट पर ट्रेन चलती है जैसे मुंबई से कोलकाता वाया प्रयागराज या वाया नागपुर, तो स्टेशन के बीच में दूरी कुछ भी हो, रेल कर्मचारी अपने मनचाहे रूट से प्रिविलेज पास इशू करा सकता है| 
  2. यदि लम्बे रूट की दूरी डायरेक्ट रूट से 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है तो प्रिविलेज पास लंबे रूट के लिए इशू किया जा सकता है| 
  3. लम्बे रूट में लगने वाला समय यदि डायरेक्ट रूट से कम है तो दूरी चाहे कितनी भी हो, लम्बे रूट के लिए पास इशू हो सकता है|            


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