रेलवे में LHAP के नियम जानें हिंदी में | Leave on Half Average Pay in Railway

भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों के लिए साल में 30 Earned Leave (EL) का प्रावधान रखा है| इसे रेलवे के establishment की भाषा में LAP (Leave on Average Pay) कहते हैं| ठीक इसी तरह रेलवे सेवक के लिए एक प्रकार की छुट्टी और होती है जिसे वह अपनी सर्विस के समय के साथ कमाता है| इसे LHAP, या Half Pay Leave कहते हैं|      

LHAP rules in railway


Leave on Average Pay| भारतीय रेलवे में LAP के नियम
 


LHAP full form in Railway- Leave on Half Average Pay  

LHAP का मतलब है आधे वेतन पर मिलने वाली छुटियाँ| यदि रेलवे कर्मचारी एक महीने में 10 दिनों की LHAP/HPL लेता है, तो उसे महीने में 20 दिनों का पूरा और 10 दिनों का आधा वेतन मिलेगा (यह 25 दिनों के पुरे वेतन के बराबर होगा)|     


भारतीय रेलवे में Half Pay Leave (LHAP) के नियम (LHAP Rules in Railway)   

  • एक रेलवे कर्मचारी, चाहे वो permanent हो या फिर temporary (रेलवे स्कूल के कर्मचारियों को छोड़कर), हर एक साल की सर्विस पूरी करने पर 20 दिनों की LHAP का हक़दार हो जाता है|    
  • LHAP की छुट्टियां रेलवे सेवक को मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर या व्यक्तिगत मामलों पर मिल जाती है| 
  • LHAP के रूप में लिए गए अवकाश फिर चाहे वो किसी दूसरी प्रकार की रेलवे छुट्टियों के साथ ली गई हो या केवल LHAP के रूप में, एक बारी में 24 महीनों से अधिक नहीं हो सकती| 
  • अगर कोई रेलवे सर्वेंट छुट्टी में है, और इस दौरान वह रेलवे में अपना एक (और) साल पूरा कर लेता है तो वह बिना रिपोर्ट करे हाफ पे लीव का हकदार हो जाता है|   
  • LAP की तरह यह कर्मचारी के लीव अकाउंट में 01 जनवरी और 01 जुलाई को क्रेडिट होती है| प्रत्येक छह महीने में 10 LHAP हमारी पिछली बची/जमा LHAP से जोड़ दी जाती हैं| 
  • LHAP की गणना करते समय महीने की 5/3 हाफ-पे लीव गिनी जाती है|
  • रेलवे कर्मचारी के लीव अकाउंट में Half Pay Leave/LHAP की अधिकतम सीमा नहीं होती|   
  • LHAP को commuted leave और Leave not due के केस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है|           


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